Union Bank of India के स्टाफ और फैमिली पेंशनर्स को नवंबर 2026 में सालाना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। बैंक के 27 सितंबर के स्टाफ सर्कुलर 103061-2026 में ब्रांच, डिजिटल और तय डोरस्टेप विकल्प बताए गए हैं। समय पर सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो दिसंबर से पेंशन रुकने की चेतावनी है।
सितंबर के सर्कुलर का नवंबर में क्या काम है?
Union Bank of India के Employee Benefits Division ने 27 सितंबर 2026 को स्टाफ सर्कुलर 103061-2026 जारी किया था। इसमें बैंक के स्टाफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को नवंबर 2026 के दौरान सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया है, ताकि हर महीने पेंशन का भुगतान बिना रुकावट जारी रहे। यह नवंबर में काम आने वाला पुराना आधिकारिक आदेश है; इसे 6 नवंबर को जारी नया सर्कुलर नहीं समझना चाहिए।
80 साल या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2026 से ही लाइफ सर्टिफिकेट देने की सुविधा है। बाकी पात्र स्टाफ और फैमिली पेंशनर्स के लिए नवंबर का समय महत्वपूर्ण है।
अपनी ही पेंशन ब्रांच जाना जरूरी नहीं
बैंक के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट Union Bank की किसी भी ब्रांच में जमा किया जा सकता है। केवल पेंशन देने वाली ब्रांच में जाना जरूरी नहीं है। बैंक ने आधार और PAN कार्ड साथ रखने की सलाह दी है। आधार नहीं मिला है तो उपयुक्त दूसरा KYC दस्तावेज दिखाया जा सकता है। साथ में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल भी सही करवा लें।
ब्रांच में जमा करने पर Union Parivar से बनी acknowledgement जरूर लें। बैंक ने बताया है कि सर्टिफिकेट सिस्टम में सफलतापूर्वक दर्ज होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS भी आएगा। केवल फॉर्म देने की कोशिश और बैंक के रिकॉर्ड में एंट्री पूरी होना अलग बातें हैं।
Jeevan Pramaan और डोरस्टेप बैंकिंग
आधार आधारित Jeevan Pramaan डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का भी विकल्प है। इसके लिए Aadhaar की जानकारी Union Parivar रिकॉर्ड में सही होनी चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in और बैंक के निर्देशों का ही इस्तेमाल करें।
बैंक ने UV Conn WhatsApp Banking के जरिए डोरस्टेप बैंकिंग से डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा भी बताई है। इसकी प्रक्रिया मूल सर्कुलर के Annexure III में है। किसी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा करके अपनी निजी जानकारी साझा न करें।
फैमिली पेंशन और विदेश में रहने वालों के लिए
सर्कुलर में लाइफ सर्टिफिकेट के साथ फैमिली पेंशन की कुछ श्रेणियों के लिए जरूरी घोषणाओं के नमूने दिए गए हैं। गैर-विवाह या दोबारा विवाह नहीं करने की घोषणा किसे देनी है, यह व्यक्ति की पेंशन श्रेणी पर निर्भर करता है। सभी से एक ही फॉर्म की उम्मीद करना सही नहीं है।
विदेश में रहने वाले कुछ पेंशनर्स, जो भारत में व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते, उनके लिए भारतीय दूतावास, उच्चायोग या कांसुलेट के अधिकृत अधिकारी से सत्यापन का रास्ता भी बताया गया है। इसकी शर्तें मूल सर्कुलर में देखनी होंगी; पहचान की जांच से सामान्य छूट नहीं है।
नवंबर में सर्टिफिकेट नहीं दिया तो?
बैंक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होने पर दिसंबर 2026 से पेंशन का भुगतान बंद होगा। जिन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है, वे रसीद संभालें और बैंक के रिकॉर्ड में एंट्री की पुष्टि करें। दिक्कत हो तो बैंक की अधिकृत ब्रांच या पेंशन सेवा से संपर्क करें।
लागू होने की सीमा: ये Union Bank के स्टाफ और फैमिली पेंशनर्स के निर्देश हैं। इसे दूसरे सभी बैंकों के पेंशनर्स पर लागू नया देशव्यापी नियम नहीं कहना चाहिए। मूल सर्कुलर 27 सितंबर 2026 का है।
स्रोत और संदर्भ
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